स्कूल खोलने की कुछ शरतें || school reopening date

 

School reopening guidelines: 15 अक्‍टूबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्‍कूलों और हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस (HEIs) खोलने की छूट है। शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है

school and college reopening from october 15 guidelines by ministry of education
15 अक्‍टूबर से कैसे और किन शर्तों पर खुलेंगे स्‍कूल, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस
कोरोना वायरस महामारी के बीच जनजीवन सामान्‍य करने की कोशिशें जारी हैं। 21 सितंबर से जहां राज्‍यों को कक्षा 9 से 12 तक के स्‍कूल खोलने की छूट दी गई थी। तो, 15 अक्‍टूबर से सभी स्‍कूल खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि फिलहाल यह छूट केवल नॉन-कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों के लिए दी गई है। स्‍कूल कब से खोले जाएं, वह तारीख राज्‍य सरकारें तय करेंगी। शिक्षा मंत्रालय ने स्‍कूल और हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस (HEIs) खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसी के आधार पर राज्‍यों को अपनी गाइडलाइंस फ्रेम करनी होंगी। स्‍कूल खोलने का स्‍टैंटर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) पहले ही जारी किया जा चुका है। जिसमें कोविड से जुड़ी सावधानियों के बारे में विस्‍तार से बताया गया था। आइए जानते हैं नई गाइडलाइंस में क्‍या है।

स्‍कूलों, कोचिंग संस्‍थानों के लिए क्‍या हैं गाइडलांइस?

राज्‍य सरकारें स्‍कूल/कोचिंग मैनेजमेंट से बातचीत के बाद इन शर्तों को ध्‍यान में रखते हुए फैसला कर सकती हैं:

  • ऑनलाइन/डिस्‍टेंस लर्निंग को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया जाएगा।
  • अगर स्‍टूडेंट्स ऑनलाइन क्‍लास अटेंड करना चाहते हैं तो उन्‍हें इसकी इजाजत दी जाए।
  • स्‍टूडेंट्स केवल पैरेंट्स की लिखित अनुमति के बाद ही स्‍कूल/कोचिंग आ सकते हैं। उनपर अटेंडेंस का कोई दबाव न डाला जाए।
  • स्‍वास्‍थ्‍य और सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग की SOP के आधार पर राज्‍य अपनी SOP तैयार करेंगे।
  • जो भी स्‍कूल खुलेंगे, उन्‍हें अनिवार्य रूप से राज्‍य के शिक्षा विभागों की SOPs का पालन करना होगा।??
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