School reopening guidelines: 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूलों और हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस (HEIs) खोलने की छूट है। शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है
15 अक्टूबर से कैसे और किन शर्तों पर खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस
स्कूलों, कोचिंग संस्थानों के लिए क्या हैं गाइडलांइस?
राज्य सरकारें स्कूल/कोचिंग मैनेजमेंट से बातचीत के बाद इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए फैसला कर सकती हैं:
- ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया जाएगा।
- अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाजत दी जाए।
- स्टूडेंट्स केवल पैरेंट्स की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल/कोचिंग आ सकते हैं। उनपर अटेंडेंस का कोई दबाव न डाला जाए।
- स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग की SOP के आधार पर राज्य अपनी SOP तैयार करेंगे।
- जो भी स्कूल खुलेंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से राज्य के शिक्षा विभागों की SOPs का पालन करना होगा।??
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